टीसी देने के एवज में प्रभारी प्रधान शिक्षक के द्वारा बच्चों से राशि वसूली की मामले में उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को दोषी शिक्षक के विरुद्ध निलंबित करने का किया आदेश
पाकुड़। महेशपुर प्रखंड-1 स्थित मध्य विद्यालय चांदपुर-1 में कार्यरत प्रभारी प्रधान शिक्षक थोमास टुडु द्वारा विद्यालय स्थानांतरण (TC) निर्गत के एवज में बच्चों से राशि वसूली की मामले में सामने आया था।
उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को दोषी शिक्षक के विरुद्ध निलंबित करने का आदेश दिया। क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी महेशपुर एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महेशपुर-1 को जांच करने का आदेश दिया गया था।
जांच में प्रभारी प्रधान शिक्षक थोमास टुडु, मध्य विद्यालय चांदपुर महेशपुर-1 को दोषी मानते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ मुकुल राज ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में टुडू का मुख्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक पाकुड़ कार्यालय निर्धारित किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा।