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अपडेट: 2023-10-30 16:32 IST
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक भर्ती के खिलाफ बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली और सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 नवंबर तय की।
इस संबंध में बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संघ द्वारा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के परिणामों को चुनौती दी गई थी।बीपीएससी). इस संबंध में सुनवाई 20 अक्टूबर को हुई थी लेकिन दुर्गा पूजा की छुट्टियों के मद्देनजर इसे सोमवार (30 अक्टूबर) के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था।
याचिकाकर्ताओं में से एक दीपांकर गौरव ने शीर्ष अदालत में अधिसूचना की सामग्री की ओर इशारा किया और कहा कि बीपीएससी ने प्राथमिक शिक्षक खंड में बी-एड उम्मीदवारों को परिणाम नहीं देने के बारे में एक भी बिंदु का उल्लेख नहीं किया है।
बीपीएससी ने बीच में ही नोटिफिकेशन में प्वाइंट बदल दिये और परीक्षा देने के बावजूद रिजल्ट नहीं दिया. गौरव ने बताया कि बीपीएससी ने डीएल-एड और बी-एड अभ्यर्थियों का परिणाम संयुक्त रूप से घोषित करने के बजाय प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएल-एड अभ्यर्थियों पर ही विचार किया है।
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