Saturday, April 19, 2025
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घर को बचाने के लिए सनी देओल ने बैंक से किया संपर्क

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सनी पर था 56 करोड़ रुपये का कर्ज

सनी देओल फिल्म ‘गदर 2’ को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। फिल्म 400 करोड़ रुपए कमाने के करीब है। इसी बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें लोन के 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाने पर नोटिस जारी किया था। अब इस पूरे मामले पर सनी देओल का रिएक्शन भी सामने आ गया है। अपने बंगले की नीलामी पर बात करते हुए सनी पाजी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ‘मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये व्यक्तिगत मामला हैं। मैं कुछ भी बोलूंगा, लोग गलत मतलब निकालेंगे।’

सनी पर था 56 करोड़ रुपये का कर्ज

बता दें कि सनी देओल के बंगले को लेकर बीते दो दिन से अलग-अलग खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा था कि सनी देओल पर 56 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसकी वसूली करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर रहा था। इसकी अखबारों में बीते दिन एड भी दी गई थी। लेकिन  24 घंटे के अंदर ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पर सफाई दी और कहा कि बीते दिन छपी एड गलत थी। 

बैंक ऑफ बड़ौदा का बयान आया सामने 

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी सफाई देते दुए कहा था कि सनी देओल ने सेटलमेंट के लिए बैंक से संपर्क किया है। बता दें कि बैंक का ये बयान ई-नीलामी नोटिस के वापस लेने के बाद आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीलामी के नोटिस को वापस लेने के पीछे ‘तकनीकी कारणों’ का हवाला दिया था।

क्यों वापस लिया नोटिस?

एक बयान में बैंक ने बताया कि 56 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सनी के बंगले की कुर्की की गई थी। बिक्री नोटिस संपत्ति के प्रतीकात्मक कब्जे पर आधारित था, जबकि फिजिकल कब्जे के लिए एक अगस्त को आवेदन किया गया था। 21 अगस्त 2023 को पब्लिश सेल नोटिस को वापस लेने की वजहों को बताते हुए बैंक ने कहा कि सबसे पहले कुल बकाया में वसूली जाने वाली बकाया राशि स्पष्ट नहीं थी। दूसरा, सेल नोटिस सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार संपत्ति के प्रतीकात्मक कब्जे पर आधारित था। बैंक द्वारा एक अगस्त को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ कब्जे के लिए एक आवेदन किया गया है। इसपर अभी अनुमति नहीं मिली है।वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के एक प्रवक्ता ने कहा कि उधारकर्ता (सनी देओल) ने 20 अगस्त 2023 को पब्लिश सेल नोटिस के संबंध में राशि के भुगतान के लिए बैंक से संपर्क किया है। उधारकर्ता/गारंटरों को सूचित किया गया था कि वे बकाया राशि/लागत/का भुगतान करके ऐसेट को नीलामी से पहले अपने पास रखने के लिए हकदार हैं। इसके अनुसार, अन्य मामलों में भी अपनाई जाने वाली सामान्य उद्योग प्रैक्टिस के अनुसार सेल नोटिस को वापस ले लिया गया है।

 

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