पाकुड़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस के तहत मुआवजा राशि का वितरण किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 92/2021 (एमएसीसी संख्या 47/2021) के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को चेक सौंपे। मृतक की पत्नी, माता और पिता, जो इस मामले के दावाकर्ता थे, को यह मुआवजा चेक प्रदान किया गया।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर दावाकर्ता के अधिवक्ता और इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता भी मौजूद थे। इस मुआवजा वितरण से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने जीवन को पुनः संगठित कर सकेंगे।
यह मामला 2021 में हुए एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इसके बाद मृतक के परिवार ने मुआवजा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद मुआवजा देने का निर्णय लिया, जो आज औपचारिक रूप से मृतक के परिजनों को प्रदान किया गया।
यह घटना न्यायपालिका के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करती है और यह साबित करती है कि कानून व्यवस्था के तहत पीड़ितों को उनका हक दिलाने में देरी नहीं होती।