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शशिकांत ओझा/पलामू. झारखंड सरकार द्वारा कई महत्वकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है. जिसमें से एक है मुख्यमंत्रीजन वनयोजना. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कम से कम 0.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए. जमीन पर पेड़ लाने लगाने के लिए 75 प्रतिशत पैसे सरकार की ओर से दी जाएगी. साथ ही वन विभाग की ओर से दो साल तक इसकी देखरेख भी की जाएगी. आप फलदार या काष्ठ प्रजाति पौधे लगा सकते हैं.
इस योजना के तहत तहत वन विभाग खुद आपकी जमीन पर पेड़ लगाएगा. रोपे गए पेड़ के देखभाल की जिम्मेदारी भी वन विभाग की होगी. वन प्रमंडल पधाधिकारी सौमित्र शुक्ला ने लोकल 18 बताया की यह राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है. इसका लाभ कोई भी ले सकते हैं. योजना का लाभ पर्यावरण संरक्षण है. इससे मिट्टी के कटाव भी रूकता है. खेत की घेराबंदी से लेकर पौधे की देख रेख की जिम्मेदारी विभाग की है. फलदार वृक्ष में आम, लीची, बेर, अमरूद, पपीता, कटहल और नींबू सहित अन्य का पौधे लगा सकते है. वहीं काष्ठ प्रजाति में सिसम, सागवान, गमहार सहित अन्य लगा सकते हैं.
कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री जन वन योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग वन विभाग के कार्यालय से इस योजना का फॉर्म लेकर जमीन के कागजात, आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक के साथ आवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा कर सकते है. यह आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा. वहीं मुख्यमंत्री जन वन योजना के अधिकारियों वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन डाउनलोड कर सकते है. वही इस योजना का फॉर्म, डाल्टनगंज स्थित वन विभाग के कार्यालय में भी उपलब्ध है. इसका सत्यापन प्रखंड कार्यालय द्वारा कराकर वन विभाग में जमा कर सकते है. वहीं वन विभाग द्वारा पौधा लगाने को लेकर लाभुक द्वारा आवेदन फॉर्म में इस बात को मेंशन करना आवश्यक है. जिसके पैसे के स्थान पर विभाग खुद आकर पौधे लगती है. मुख्य रूप से हरियाली और वन संपदा के बढ़ाने का उद्देश्य से सरकार की इस योजना को संचालित की है. पलामू जिले में कई लाभुक इसका लाभ उठा रहे है. जिले भर में कुल 15 से 20 एकड़ में इस योजना द्वारा वृक्ष लगाए गए है.
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Tags: Jharkhand news, Local18, Palamu news
FIRST PUBLISHED : July 28, 2023, 11:26 IST
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