हाई कोर्ट में दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज, हस्तक्षेप करने से किया इनकार

झारखण्डहाई कोर्ट में दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज, हस्तक्षेप करने से किया इनकार
spot_img
spot_img

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने दलबदल के मामले में झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की याचिका खारिज कर दी. मरांडी ने झारखंड विधानसभा के स्पीकर के यहां दलबदल मामले में चल रही कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि स्पीकर का न्यायाधिकरण दलबदल से संबंधित मामले की सुनवाई में सक्षम है. जब तक केस स्पीकर के कोर्ट में है, तब तक हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता. गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव अपनी झारखंड विकास मोर्चा की ओर से लड़ा था. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया था.

मरांडी की याचिका खारिज

कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने इसे दलबदल का मामला बताते हुए झारखंड विधानसभा के स्पीकर के यहां शिकायत की थी. स्पीकर ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला अब तक सुरक्षित रखा है. बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर न्यायाधिकरण की कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि स्पीकर के न्यायाधिकरण ने न तो उनकी ओर से गवाही कराई और न ही प्रॉपर तरीके से उनको सुना और इस मामले में फैसला सुरक्षित कर रखा है, यह अनुचित है.

दूसरी ओर झारखंड विधानसभा की ओर से वकील ने अपनी दलील में कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर का न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिसक्वालीफाई करने का निर्णय लेने में सक्षम है. हाइकोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है. बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश न हो जाये तब तक झारखंड हाइकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है. हाईकोर्ट के जज राजेश शंकर ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मरांडी की याचिका खारिज कर दी.

Check out our other content

Meet Our Team

Dharmendra Singh

Editor in Chief

Gunjan Saha

Desk Head

Most Popular Articles