झारखंड HC ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी की सजा रखी बरकरार, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला

झारखण्डझारखंड HC ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी की सजा रखी बरकरार, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला
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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को निचली अदालत से दी गई सजा बरकरार रखी है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कोर्ट द्वारा एनोस एक्का को सुनाई गई सजा को भी बरकरार रखने का आदेश दिया है. एक्का दंपति ने निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने शुक्रवार को एक्का दंपति की याचिकाओं पर फैसला सुनाया.

25 फरवरी 2020 को सुनाई गई थी सजा
गौरतलब है कि 25 फरवरी 2020 को सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति में एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन को 7 साल की सजा सुनाई थी. दोनों फिलहाल जेल में हैं. इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में एनोस एक्का को सात साल की सजा सुनाई थी और उनपर दो करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था. पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था.

सीबीआई की ओर से इन्होंने दी दलील
एनोस झारखंड के तत्कालीन सीएम मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे. ईडी ने रांची में एयरपोर्ट रोड पर उनके नवनिर्मित आवास को जब्त कर लिया था. झारखंड में ईडी का जोनल कार्यालय अभी इसी मकान में चलता है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता जितेंद्र एस सिंह ने पैरवी की थी, वहीं सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने दलीलें दीं.

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