झारखंड के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने किया सरेंडर, जेल से कैदी को छुड़ाने समेत ये हैं आरोप

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झारखंड के बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने एक पुराने केस में सोमवार को धनबाद एसडीजे अभिषेक श्रीवास्तव की कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. विधायक ढुल्लू महतो पर जेल से कैदी को छुड़ाने, पुलिस के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने सहित सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं. इस मामले में हाई कोर्ट से रिवीजन अर्जी खारिज किए जाने के बाद विधायक ने सोमवार को धनबाद के निचली अदालत में सरेंडर कर दिया.

याचिका खारिज होने के बाद किया सरेंडर

झारखंड उच्च न्यायालय ने ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था. धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक महतो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 19 को विधायक ढुल्लू महतो समेत कांड के नामजद पांच आरोपियों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में  डेढ़-डेढ वर्ष की कारावास और 9 हजार  रूपए जुर्माना का आर्थिक दंड लगाया था. जबकि न्यायालय ने मामले के नामजद आरोपी बसंत शर्मा को बरी कर दिया था. आरोपियों ने 4 नवंबर 2019 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी.

सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील अगस्त 2022 को खारिज कर दी थी. जिसको लेकर विधायक ढुल्लू महतो समेत अन्य ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी. लेकिन रिवीजन याचिका दायर करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था. लिहाजा उच्च न्यायालय ने उन्हें पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था.

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