फोडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर बुधवार से खाद्यान्न व्यापर करेंगे अनिश्चितकालीन बंद

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पाकुड़ । झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2022 के विरोध में फोडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज संबद्ध संस्थाएं द्वारा 15 फरवरी बुधवार से खाद्यान्न व्यापार अनिश्चितकालीन बंद करने का आह्वान व्यापारियों से किया है।

फोडरेशन ऑफ झारखंड ने कहा है कि झारखंड राज्य कृषि उपज पशुधन विपणन विधायक 2022 राज्य का काला कानून है। यह किसान विरोधी है। इसे पार्टी के कार्यकर्ताओं भागीदारी बढ़ेगी। लड़ाई झगड़े होंगे। शुल्क प्रभावी किए जाने से राज्य के में इंस्पेक्टर राज और भैया दोहन बढ़ जाएगा। इस कानून के लागू होने इसके अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जो गांव-गांव तक फैले हैं। प्रतिदिन कच्चा माल पर 1% एवं अनाज पर 2% कर लेंगे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस दौरान इनकी भूमिका भैया दोहन वाली रहेगी। यदि इसके अध्यक्ष कोई सरकारी पदाधिकारी रहता तो बात अलग रहता है। किंतु उसका अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ता बनाए जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होंगे।

फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सभी खाद्य, फल, अनाज, मांस-मछली, सब्जी आदि बेचने वाले थोक एवं खुदरा व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे बुधवार 15 फरवरी से अपने और जनता के हित में अपनी दुकानें अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे।

उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाली भी इस टैक्स के दायरे में होगी।

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