उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से मुख्यमंत्री सारथी योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

झारखण्डउपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से मुख्यमंत्री सारथी योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
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पाकुड़ । उपायुक्त वरूण रंजन द्वारा गुरुवार को “मुख्यमंत्री सारथी योजना” के प्रचार-प्रसार हेतु समाहरणालय परिसर से दो प्रचार रथ को रवाना किया गया। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग, झारखण्ड के निदेश पर निकाले गये इस प्रचार रथ द्वारा सभी प्रखण्डों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

इस मौके पर जिला श्रम अधीक्षक-सह-जिला कौशल पदाधिकारी रमेश प्रसाद सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।

योजना के बारे में

मुख्यमंत्री सारथी योजना में सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र एवं इंप्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विद कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग सहित नई योजना ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एक्वीजिशन (बिरसा योजना) समाहित है।

इसमें गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने हेतु एक हजार रूपये प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी। प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाणित सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणीकार के तीन माह के अंदर नियोजित नहीं होने की स्थिति में युवकों को प्रतिमाह एक हजार रूपये एवं दिव्यांग/युवतियों/परलैंगिक को प्रतिमाह पंद्रह सौ रूपये अधिकतम एक वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी।

कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु पात्रता

झारखण्ड में रहने वाले वैसे युवक-युवतियां जिनकी उम्र 18-35 वर्ष हो, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। बिरसा योजना के तहत आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है। आवेदक को न्यूनतम 5वीं पास और प्रशिक्षण ट्रेडों के अनुसार योग्यता होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-123-3444 पर अथवा जिला के जिला कौशल पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही युवा, अपने नजदीकी झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी कौशल विकास केंद्र पर भी जा सकते हैं।

कौशल विकास योजना के मुख्य बिंदु

० दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र-न्यूनतम पाठ्यक्रम की अवधि 576 घंटे/छह माह (आवासीय)।

० सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना-न्यूनतम पाठ्यक्रम की अवधि 300 घंटे/तीन माह (आवासीय एवं गैर आवासीय)।

० इंप्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विद कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग अंतर्गत मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल के दो पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

० बिरसा योजना में प्रशिक्षण गैर आवासीय होंगे जिसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क-एनएसक्यूएफ आधारित लेवल एक, दो एवं तीन तक के पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी।

० प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना न्यूनतम पाठ्यक्र की अवधि 300 घंटे/तीन माह (गैर आवासीय)।

० सभी पात्र युवक-युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

० आधार आधारित बायोमैट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य है।

० केवल झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के निविदा आधारित चयनित एवं सूचीबद्ध प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण।

युवाओं को हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, अपैरल, आईटी, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, ऑटोमोटिव, प्लंमिंग, कन्सट्रक्शन तथा अन्य सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवा http://jsdm.jharkhand.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

इसे भी पढ़े – जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन कृत-संकल्प

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