पाकुड़ । जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़िया के पत्रांक- 02. दिनांक 03.02.2023 द्वारा माह अक्टूबर, 2022 में 28 नवंबर, 2022 में 54 एवं दिसम्बर 2022 में 45 लाभुकों को NFSA एवं PMGKAY योजना का खाद्यान्न अपवाद पंजी के माध्यम से राशन कार्डधारियों के बीच वितरित तीनों माह में अपवाद पंजी से वितरण किये जाने वाले लाभुकों की संख्या में अंतर रहने, कार्डधारियों का खाद्यान्न अपवाद पंजी से वितरित कर अनाज कालाबाजारी के उद्देश्य से गबन करने के आरोप राजेश्वर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत मोगलाबाध, जिला-पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं०-07/2001) को निलंबित करते हुए सम्पूर्ण लाभुकों को उसी पंचायत के नजदीकी विक्रेता मिलन कुमार साह से संबद्ध करने की अनुशंसा की गयी है।
(02) उक्त के क्रम में इस कर्यालय के ज्ञापांक-355/ जि०आ०, दिनांक 14.02.2023 के द्वारा श्री राजेश्वर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत मोगलाबांध, जिला-पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं0-07/2001) से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। जो दिनांक 28.02.2023 तक श्री राजेश्वर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत मोगलाबांध, जिला-पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं०-07/2001) द्वारा इस कार्यालय को स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई आवेदन समर्पित किया गया है।
जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा माह अक्टूबर, 2022 में 28 नवंबर 2022 में 54 एवं दिसम्बर, 2022 में 45 लाभुकों को NFSA एवं PMGKAY योजना का खाद्यान्न अपवाद पंजी के माध्यम से राशन कार्डधारियों के बीच वितरण, तीनों माह में अपवाद पंजी से वितरण किये जाने वाले लाभुकों की संख्या में अंतर रहने, कार्डधारियों का खाद्यान्न अपवाद पंजी से वितरित कर अनाज कालाबाजारी के उद्देश्य से गबन करने आदि, जो झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश. 2022 के अध्याय IV के धारा 20 का XV का (ज) तथा XVIII का (घ) एवं (छ) (ज) का उल्लंघन का मामला बनता है। राजेश्वर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत मोगलाबांध, जिला-पाकुड (अनुज्ञप्ति सं0-07/2001) को झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के अध्याय – IV के धारा 20 (xix) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश – 2022 की कंडिका 31 के तहत् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़िया को निदेश दिया गया कि राजेश्वर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत मोगलाबांध, जिला-पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं0-07/2001) से संबद्ध कार्डधारियों को नियमानुसार सबसे नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता, मिलन कुमार साह, पंचायत मोगलाबांध से संबंद्ध किया जाता है। साथ ही राजेश्वर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत मोगलाबांध, जिला – पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं0-07 / 2001 ) को निर्गत E-pos मशीन उनसे वापस लेकर सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता मिलन कुमार साह को हस्तगत कराया गया साथ ही साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़िया को निदेश दिया गया है कि राजेश्वर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास ऑनलाईन आवंटन वितरण एवं अवशेष खाद्यान्न भंडार आधार पर अगर विक्रेता के पास NFSA. PMGKAY एवं ग्रीन राशन कार्ड योजना का अवशेष खाद्यान्न भंडार लंबित है, तो वसूल करते हुए संबंद्ध विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। खाद्यान्न वसूल नहीं होने की स्थिति में राजेश्वर वर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर खाद्यान्न वसूलनीय हेतु सुसंगत धाराओं में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।