Monday, November 25, 2024
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जन वितरण प्रणाली विक्रेता को अनाज गबन के मामले में डीएसओ ने तत्काल प्रभाव से रद्द किया

उपायुक्त ने कहा किसी भी हाल में राशन वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

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पाकुड़। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल के निर्देश पर जन वितरण प्रणाली दुकानों पर आपूर्ति विभाग के द्वारा समय पर व निर्धारित परिमाप पर अनाज का वितरण लाभुकों के बीच कराया जा रहा है। वहीं लाभुकों द्वारा मिलने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने लिट़्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत करमाटाड़ पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता रमेश मालतो (अनुज्ञप्ति संख्या-06/1993) को अनाज गबन के मामले में कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द किया है।

दिनांक 05.09.2023 को साईमन मुर्मू, ग्राम प्रधान झाडापोखर साईमन मुर्मू, ग्राम प्रधान पथरिया सुरुजमुनी मुर्मू द्वारा कार्डधारियों को माह जुलाई 2023 एवं अगस्त 2023 का खाद्यान्न नहीं मिलने से संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा को आवेदन समर्पित किया गया।

उक्त के आलोक में निरीक्षण के क्रम में किसी प्रकार बोर्ड एवं सूचना पट्ट नहीं पाया गया। विक्री पंजी, स्टॉक पंजी जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। माह सितम्बर 2022 से दिसम्बर, 2022 तक का खाद्यान्न वितरण नहीं होने के कारण अगस्त 2023 एवं सितम्बर 2023 का आवंटन शून्य हो गया है। माह-सितम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 तक PMGKAY मद कुल आवंटन 178.52 क्विंटल से 73.42 क्विंटल खाद्यान्न वितरण किया गया। माह सितम्बर 2022 से दिसम्बर, 2022 तक PMGKAY मद कुल आवंटन 178.52 क्विंटल से 73.42 क्विंटल खाद्यान्न वितरण के पश्चात अवशेष खाद्यान्न 105.10 क्विंटल गबन कर लिया गया।

उक्त परिपेक्ष्य में अनियमितता के कारण निलंबित करते हुए गणेश मालतो, पंचायत-करमाटांड के साथ संबद्ध करने की अनुशंसा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा द्वारा की गई है। उक्त के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 06.09.2023 को रमेश मालतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-करमाटाड, प्रखंड-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं0-06/1993) से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। दिनांक 12.09.2023 तक रमेश मालतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-करमाटांड प्रखंड-लिट्टीपाडा, जिला – पाकुड (अनुज्ञप्ति सं०-06/1993) द्वारा इस कार्यालय को कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई आवेदन समर्पित किया गया है।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा किसी प्रकार बोर्ड एवं सूचना पट्ट अंकित नहीं रहने विक्री पंजी, स्टॉक पंजी जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराने, माह जुलाई 2023 एवं सितम्बर 2023 का खाद्यान्न कार्डधारियों को उपलब्ध नहीं कराने, माह सितम्बर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक PMGKAY मद कुल आवंटन 178.52 क्विंटल से 73.42 क्विंटल खाद्यान्न वितरण के पश्चात् अवशेष खाद्यान्न 105.10 क्विंटल गबन करने एवं खाद्यान्न वितरण में अनियमितता जो झारखण्ड जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 के अध्याय IV कंडिका 20 का (XVII) का ग, घ एवं (xviii) का ड. का उल्लंघन का मामला बनता है।

अतः रमेश मालतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-करमाटाड, प्रखंड-लिट्टीपाड़ा, जिला- पाकुड (अनुज्ञप्ति सं०-06/1993) को झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के अध्याय IV के धारा 20 (xix) के तहत्त तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 की कंडिका 31 के तहत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा को निर्देश दिया जाता है कि रमेश मालतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-करमाटांड प्रखंड-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड (अनुज्ञप्ति सं0-06/1993) के पास वितरण हेतु यदि सामग्री अवशेष है, तो संबंधित कार्डधारियों के बीच वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा गणेश मालतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबद्ध कार्डधारियों को नियमानुसार सबसे नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता, गणेश मालतो. पंचायत करमाटांड से सबद्ध किया जाता है।

साथ ही रमेश मालतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-करमाटांड़, प्रखंड-लिट्टीपाडा, जिला – पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं०-06/1993) को निर्गत E-pos मशीन उनसे वापस लेकर सम्बद्ध होने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेता को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा को यह भी निर्देश दिया जाता कि रमेश मालतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-करमाटांड, प्रखंड-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़ (अनुज्ञप्ति सं0-06/1993) के पास माह सितम्बर, 2022 से दिसम्बर 2022 का PMGKAY मद का 105.10 क्विंटल अवशेष खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। पुन ऑनलाईन / ऑफलाईन अवशेष खाद्यान्न का आकलन कर वसूल करते हुए संबद्ध विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि ऑकलित खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता को उपलब्ध नहीं कराते है तो उससे समतुल्य राशि ई-पॉस में परिलक्षित दर पर जितनी राशि होगी उतनी राशि वसूलनीय हेतु निलाम पत्र वाद के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

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