Thursday, December 5, 2024
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टोटो एवं ऑटो का जल्द करवाए पंजीकरण, अन्यथा दंड की राशि वसूल की जाएगी

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पाकुड़। अवैध रूप से टोटो एवं ऑटो का परिचालन बिना पंजीयन का जिला पाकुड़ में किया जा रहा है। इसको लेकर जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, प्रशासक नगर परिषद राजकमल मिश्रा, एसएमपीओ पवन कुमार, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक रितेश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।

बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पाकुड़ जिले के अंदर बहुत सारे टोटो, ऑटो का परिचालन किया जा रहा है। जिसमें ज्यादातर टोटो बिना रजिस्ट्रेशन के एवं उसके चालक अवयस्क चालक के द्वारा टोटो का परिचालन किया जा रहा है। जिससे आए दिन जिले के अंदर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। प्रायः देखा जा रहा है कि जुगाड़ से बनाए गए टोटो बंगाल बॉर्डर के रास्ते मालपहाड़ी थाना अंतर्गत पतरघट्टा एवं महेशपुर के सोनारपाड़ा रास्ते के द्वारा पाकुड़ जिले में प्रवेश करते हैं।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी सभी जिलों के टोटो चालकों को पंजीकरण कराने को लेकर निर्देशित किया था। परन्तु अभी तक एक भी टोटो, ओटो का पंजीकरण जिला परिवहन कार्यालय से नहीं कराया गया है। इससे प्रतीत होता है कि पंजीकरण कराने को लेकर टोटो वाहन स्वामी जागरूक नहीं है।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने अंतिम निर्देश देते हुए कहा कि जिला के अंदर जितने भी टोटो एवं ऑटो पंजीकरण नहीं कराए हैं। वह अपना पंजीकरण दो दिनों के अंदर पंजीकरण करवा लें, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम सुसंगत धाराओं के अंतर्गत टोटो वाहन स्वामी के ऊपर दंड की राशि वसूल की जाएगी।

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