Monday, December 23, 2024
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झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 16 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

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  • कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल पाकुड़ ने परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में लगाई निषेधज्ञा, पत्र किया जारी
  • आगामी दिनांक 17.03.2024 के पूर्वाह्न 09:00 बजे से परीक्षा की समाप्ति तक संबंधित क्षेत्रों में निषेधज्ञा रहेगा प्रभावी

(धर्मेन्द्र सिंह) पाकुड़। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आगामी 17 मार्च 2024 को होना है। परीक्षा दो पाली में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे (दो घंटे) एवं द्वितीय पाली अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा के लिए कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाएं गए हैं।

परीक्षा संचालन के समय अन्य बाहरी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका है एवं निर्विक्षकों द्वारा लिए जा रहें परीक्षा के स्वच्छ संचाल में असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के चारों तरफ इकट्टा होकर व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। अतः दण्ड प्रक्रिया साहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल पाकुड़ श्री गोपाल कृष्ण कुंवर ने सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर से 500 (पाँच सौ गज) की परिधि अंतर्गत निम्नांकित कार्य एवं गतिविधियों को निषिद्ध किया गया है।

पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना निषिद्ध है।

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किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा, इत्यादि में से काई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना निषिद्ध है।

निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ तथा किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना निषिद्ध है।

परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्याक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना निषिद्ध है।

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