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बिहार में महिलाओं के पास अब आत्मनिर्भरता हासिल करने का एक आशाजनक अवसर है। बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम पेश किया है। इस पहल के माध्यम से, सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सशक्त बनाने के लिए 10,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ के नाम से जाना जाता है।
खैर, अब आप जान गए हैं कि सरकार 10 लाख रुपये तक की सहायता दे रही है। ऐसे में अब आपको योजना से जुड़ी कई अहम बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि यह रकम किसे मिल सकती है, इस रकम के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आवेदन करना है। इस आर्टिकल में हम आपको इन सभी बातों का जवाब देंगे।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
बिहार की महिलाएं यदि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो उन्हें उद्योग विभाग द्वारा 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिसमें 5 लाख रूपये ब्याज मुक्त ऋण तथा शेष 5 लाख रूपये अनुदान के रूप में प्रदान किये जाते है।
सहायता के लिए पात्रता
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बिहार का स्थायी निवासी
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इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण और आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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व्यक्तिगत चालू खाता
योजना का लाभ उठाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए), इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, संगठन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बैंक विवरण, रद्द चेक।
कहां करें आवेदन?
जो लोग सभी शर्तों और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे इस लिंक पर आवेदन कर सकते हैं
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