Monday, May 20, 2024
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अभद्र व्यवहार के आरोप में डीडीसी ने जनसेवक को किया निलंबित

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(धर्मेन्द्र सिंह) पाकुड़। हिरणपुर प्रखंड कार्यालय के जनसेवक प्रभात रंजन के द्वारा दिनांक-18.03.2024 की शराब के नशे में हिरणपुर अंचलाधिकारी के साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही सरकारी व्हाट्सअप ग्रुप चेकनाका में गाली गलौज शब्द का प्रयोग किया गया। इसको लेकर अंचलाधिकारी, हिरणपुर के द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ को प्रभात रंजन, जनसेवक, प्रखण्ड कार्यालय, हिरणपुर के विरुद्ध धमकी, गाली-गलौज, सरकारी कार्यों में दबंगता एवं सेवा आचार संहिता के प्रतिकुल व्यवहार करने के आरोप में निलंबन हेतु अनुशंसा की गई है।

उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने अनुशासनहीनता के आरोप में सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 3(1) (1) (11) एवं (III) तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9 (1) (क) के तहत प्रभात रंजन, जनसेवक, प्रखण्ड कार्यालय, हिरणपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, पाकुड़ निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में बायोमैट्रिक्स उपस्थिति विवरणी के आधार पर उन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 एवं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-10 के तहत मात्र जीवन यापन भत्ता देय होगा।

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