पाकुड़। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के तहत पाकुड़ जिला में मतदान दिवस 20 नवंबर को निर्धारित किया गया है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत विशेष निर्देश जारी करते हुए शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है।
शुष्क दिवस की अवधि
- 18 नवंबर 2024, अपराह्न 05:00 बजे से
- 20 नवंबर 2024, अपराह्न 05:00 बजे तक
- मतगणना तिथि: 23 नवंबर 2024
इस दौरान पाकुड़ जिले के सभी स्थानों पर मादक पेय पदार्थों की बिक्री, वितरण, और सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान
धारा 135 (ग) के तहत दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं:
- मादक पदार्थों पर प्रतिबंध:
- मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व और मतदान दिवस पर किसी भी होटल, भोजनालय, दुकान, सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक पदार्थों का विक्रय, वितरण, और सेवन पूर्णत: वर्जित रहेगा।
- यह प्रतिबंध मतगणना तिथि 23 नवंबर को भी लागू रहेगा।
- उल्लंघन पर दंड:
- यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे
- 6 महीने तक का कारावास
- या ₹2000 तक का जुर्माना,
- या दोनों का दंड दिया जा सकता है।
- अधिहरण और व्ययन:
- उल्लंघन के मामले में पाए गए मादक पदार्थों को जब्त कर लिया जाएगा और नियमानुसार उनका व्ययन (नष्ट) किया जाएगा।
जिला प्रशासन का संदेश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जनता से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।