Tuesday, December 3, 2024
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मतदान तिथि पर सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

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पाकुड़। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत मतदान तिथि पर सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) मिलेगा। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक मतदाता की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, ताकि विधानसभा चुनाव में अधिकतम मतदान हो सके।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के तहत आदेश

  1. किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
  2. उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती।
  3. यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
  4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।
  5. उपरोक्त के आलोक में पाकुड़ जिले के सभी सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक प्रतिष्ठान विधानसभा निर्वाचन-2024 के क्रम में दिनांक- 20.11.2024 को (मतदान तिथि को) बन्द रहेंगे।

अवकाश देने का उद्देश्य और महत्व
यह कदम जिले में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि हर मतदाता को अपना मताधिकार प्रयोग करने का मौका मिले। इससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि की संभावना है, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है।

मतदाताओं के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना
जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से अपील की है कि वे मतदान तिथि पर स्वेच्छा से मतदान करें और अपने अधिकार का उपयोग करें। यह समय है जब प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

इस आदेश के माध्यम से पाकुड़ जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कार्यरत व्यक्ति मतदान के लिए अवकाश का लाभ उठाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और यह उम्मीद की जा रही है कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।

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