पाकुड़। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) रांची के निर्देश पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के मार्गदर्शन में आज 17 नवंबर 2024 को पाकुड़ मंडलकारा में एक महत्वपूर्ण जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना था।
जेल अदालत का महत्व और कानूनी सहायता की जानकारी
कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों ने जेल अदालत के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जेल अदालत का उद्देश्य न्याय की पहुंच को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना है, विशेषकर उन व्यक्तियों तक जो जेल में बंद हैं और जिन्हें अपनी कानूनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अंतर्गत, बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग कर सकें।
न्यायिक अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार से बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है, जिससे वे अपने मामलों में उचित न्याय प्राप्त कर सकें। साथ ही, उन्हें उनके अधिकारों और उनके हित से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से भी अवगत कराया गया।
उपस्थित अधिकारी और न्यायिक कर्मचारी
कार्यक्रम के दौरान, जेल प्रशासन के अधिकारी तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के न्यायालय कर्मी भी उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट किया और यह सुनिश्चित किया कि बंदियों को सही समय पर और सही तरीके से कानूनी मदद मिल सके।
बंदियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल
यह आयोजन पाकुड़ जिले में एक सकारात्मक पहल है, जो जेल में बंद व्यक्तियों के लिए कानूनी अधिकारों की रक्षा और न्याय की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में मदद करेगा। जेल अदालत जैसे कार्यक्रमों से बंदियों को उनके अधिकारों और न्याय के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे वे अपने मामलों में उचित कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें।
इस जेल अदालत के आयोजन से यह स्पष्ट होता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़, कानूनी सहायता और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार के आयोजनों से समाज के कमजोर वर्ग को न्याय की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है।