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चाईबासा (झारखंड), 13 अक्टूबर (भाषा) यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले में चार साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पश्चिमी सिंहभूम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने नोवामुंडी थाना अंतर्गत कुम्हार टोली निवासी संजीत शर्मा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
फरवरी 2019 में आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत किरीबुरू महिला थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह कहा गया था कि संजीत ने बलात्कार करने से पहले नाबालिग को शादी करने का वादा किया था।
जांच के क्रम में पुलिस ने संजीत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिससे फैसला आया। पीटीआई बीएस एमएनबी
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