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सरायकेला. झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक स्थानीय अदालत ने मॉब लिंचिंग के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया है. मामला 4 साल पुराना यानी 2019 का है जब भीड़ द्वारा तबरेज अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मंगलवार को 10 लोगों को दोषी करार दिया गया. लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि इन्हें सजा पांच जुलाई को सुनायी जाएगी.
उन्होंने बताया कि आरोपियों में से एक कुशाल महाली की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है जबकि दो अन्य को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम अमित शेखर की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद दोषियों भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को तत्काल हिरासत में ले लिया गया.
इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है. गौरतलब है कि 17 जून, 2019 को चोरी के आरोप में भीड़ ने तबरेज अंसारी नाम के शख्स की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
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Tags: Jharkhand news, Mob lynching
FIRST PUBLISHED : June 27, 2023, 22:35 IST
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