Tuesday, October 6, 2026
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एडिटर इन चीफ
धर्मेन्द्र सिंह

पाकुड़ में बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बिजली-बीमा समेत जनोपयोगी सेवाओं के विवाद अब ऐसे होंगे हल, जानिए लोक अदालत का पूरा तरीका

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पाकुड़। बिजली बिल को लेकर विवाद हो, बीमा सेवा से जुड़ी परेशानी हो या किसी अन्य जनोपयोगी सेवा को लेकर मामला अटक गया हो, ऐसे मामलों में लोगों को लंबे समय तक परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर ऐसे विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का रास्ता उपलब्ध है। इसी को लेकर पाकुड़ के बैंक ऑफ इंडिया, करियोडीह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

बैंक में पहुंची कानून की जानकारी, ग्राहकों को बताया गया आसान रास्ता

झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में बैंक ग्राहकों और आम लोगों को कानूनी सहायता तथा स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो की देखरेख में किया गया।

बिजली, बीमा और जनोपयोगी सेवाओं के विवादों पर खास जानकारी

कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान करना स्थायी लोक अदालत की प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों के बीच सुलह और समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है। बिजली, बीमा सेवा विवाद सहित अन्य जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों को भी इस प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है।

किन लोगों को मिल सकता है निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ?

स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो. अबरारुल हक ने बताया कि गरीब, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग समेत पात्र व्यक्तियों को सुलह योग्य मामलों में विधिक सहायता का लाभ मिल सकता है।

उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

मामला लेकर कहां और कैसे करें आवेदन?

स्थायी लोक अदालत के सदस्य राजीव कुमार झा ने मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि त्वरित न्याय, सरल प्रक्रिया, पक्षकारों के बीच समझौते को बढ़ावा देने और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ में आवश्यक दस्तावेज जमा कर आवेदन के माध्यम से लाभ लिया जा सकता है।

उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि विवाद की स्थिति में उचित कानूनी मार्ग की जानकारी लेकर समय रहते संबंधित प्राधिकार से संपर्क करना महत्वपूर्ण है।

बैंकिंग सेवाओं को लेकर भी दी गई जानकारी

शिविर के दौरान केवल कानूनी सहायता तक ही चर्चा सीमित नहीं रही। बैंकिंग सुविधाओं और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी लोगों के साथ साझा की गईं।

बैंक ग्राहकों को अपनी बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक रहने तथा किसी तरह की समस्या या विवाद की स्थिति में उपलब्ध समाधान के माध्यमों की जानकारी रखने के लिए प्रेरित किया गया।

मौके पर ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, सदस्य मो. अबरारुल हक, राजीव कुमार झा और बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर आशीष रंजन सहित बैंक कर्मी, बैंक ग्राहक और आम नागरिक मौजूद रहे।

इसके अलावा पैरा लीगल वॉलंटियर्स प्रियंका झा एवं सीमा साहा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

लोगों के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण संदेश?

विधिक जागरूकता शिविर का मुख्य संदेश यही रहा कि किसी सेवा से जुड़े विवाद को लेकर जानकारी के अभाव में परेशान होने के बजाय उपलब्ध कानूनी एवं वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था की जानकारी हासिल करनी चाहिए।

स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य केवल विवाद का निपटारा करना नहीं, बल्कि पक्षकारों को सुलह-समझौते के जरिए सरल, त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का अवसर उपलब्ध कराना भी है। पाकुड़ के करियोडीह में आयोजित यह शिविर इसी जनजागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया।

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