Saturday, April 27, 2024
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होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु शांति समिति की बैठक हुई संपन्न

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  • जिला स्तर पर गठित साइबर सेल के माध्यम से सोशल मीडिया की सतत निगरानी की जाएगी
  • अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने का दिया गया निर्देश
  • विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत होगी कारवाई
  • 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम नंबर 9262216191 पर कॉल कर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या आपात स्थिति में दें सूचना

(धर्मेन्द्र सिंह) पाकुड़। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में आगामी होली पर्व में सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था संधारण हेतु समाहरणालय सभागार में जिले के पदाधिकारियों एवं जिले के गणमान्य लोग के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में होली पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा करते हुए एक-एक कर सभी बिंदु पर जानकारी प्राप्त करते हुए कई आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों , सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में होली के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को संपन्न कराएं।

उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी को शांति समिति की बैठक करने को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो पाए। इसके अलावा उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल के जवानों की तैनाती का निदेश दिया। साथ हीं सभी थाना के थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने का निदेश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने अश्लील गानों तथा डीजे पर भी प्रतिबंध लगाने को लेकर निर्देशित किया।

उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पोस्ट को रोकने एवं ऐसा करने वालों पर कड़ी कारवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली शराब खानों पर भी छापेमारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को पूरी सतर्कता एवं सजगता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कारवाई करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने होली के दौरान जिले स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्यरत रखने का निर्देश दिया, ताकि किसी प्रकार की सूचना को तत्काल कंट्रोल रूम से साझा किया जा सकें।

बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि होली पर्व में किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला स्तर पर गठित साइबर सेल के माध्यम से सोशल मीडिया की सतत निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सद्भाव में विघ्न उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरूद्ध विधिसम्मत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आगे उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या आपात स्थिति में सूचना देने के लिए जिले स्तर पर 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम नंबर पर कॉल कर सूचना को साझा किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि होली पर्व के अवसर पर अशांति फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व के मद्देनजर क्षेत्र अंतर्गत शरारती एवं उपद्रवी तत्वों पर तथा उनके मूवमेंट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

मौके पर उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण केरकट्टा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक, मुख्यालय डीएसपी जितेन्द्र कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार, पाकुड़ एवं महेशपुर एसडीपीओ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।

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