अवैध परिवहन कर रहे 4 ट्रेक्टरों को जप्त कर, ट्रैक्टर मलिक, चालकों एवं संबंधित खनिज विक्रेताओं पर प्राथमिक दर्ज कराई गई
पाकुड़। जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर करी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल के द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में दिनांक 11.09.2023 को पाकुड़ (मु०) थानान्तर्गत ग्राम चांचकी के पास 3 ट्रैक्टर, JH16F-2488, JH16G-3109 एवं एक ट्रैक्टर में संख्या टंकित नही, चेचीस सं०-BZYSK126184183 को बिना परिवहन चालान के एवं ट्रैक्टर के ट्रॉली में अतिरिक्त एंगल / पटरा लगाकर क्षमता से अधिक पत्थर परिवहन करते जप्त कर ट्रैक्टर मालिकों, चालकों एवं संबंधित खनिज विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है।
दिनांक 12.09.2023 को मालपहाड़ी (ओ०पी०) थानान्तर्गत ग्राम नगरनवी विद्यालय के पास ट्रैक्टर सं० अंकित नही, चेचीस सं०- MBNBU53AAPCA51778 को बिना परिवहन चालान के एवं ट्रैक्टर के ट्रोली में अतिरिक्त एंगल / पटरा लगाकर क्षमता से अधिक पत्थर परिवहन करते खनिज सहित ट्रैक्टर एवं वाहन चालक सानु शेख, पिता-मजबुल शेख, ग्राम + पो०- झिकरहट्टी, पाकुड़ को थाना प्रभारी मालपहाड़ी (ओ०पी०) को सुपुर्द किया गया तथा ट्रैक्टर मालिक, चालक एवं खनिज विक्रता-सह-क्रशर मालिक मेसर्स डी०एन० स्टोन वर्क्स, प्रो०-धनंजय यादव, पिता- काली प्रसाद यादव, नवीनगर, पाकुड़ पर मालपहाडी ( ओ०पी०) में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। अवैध प्रेषण / परिवहन में सहयोग के कारण क्रशर के मशीन घर को सीलबंद करते हुए डीलर आई०डी० को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।