जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यापक जागरूकता अभियान
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा, रांची) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा नब्बे दिवसीय आउटरीच सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़, शेष नाथ सिंह के निर्देश पर और सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में किया गया। इस अभियान के तहत पाकुड़ जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं सभी प्रखंडों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया।
विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम
इस अभियान के दौरान पीएलवी (पैरा लीगल वॉलंटियर्स) अमूल्य रत्न रविदास, एजारूल शेख और विजय राजवंशी ने प्राथमिक विद्यालय महुआडागा में जाकर छात्रों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बाल विवाह और बाल श्रम के विषय में जागरूक किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है और किसी भी बच्चे से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा के दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान
इस दौरान पीएलवी चंदन रविदास ने महेशपुर प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर डायन प्रथा, साइबर ठगी, डिजिटल गिरफ्तारी (डिजिटल अरेस्ट) और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने डायन प्रथा के नाम पर हो रहे शोषण और साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। इसके अलावा डिजिटल लेन-देन में सावधानी और साइबर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों से संबंधित जागरूकता पर्चियां भी वितरित की गईं ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो सकें।
अन्य प्रखंडों में भी चला व्यापक जागरूकता अभियान
जिले के अन्य प्रखंडों में भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स की टीमों ने आउटरीच कार्यक्रम के तहत विधिक जागरूकता पर जोर दिया। इन टीमों ने विभिन्न गांवों और कस्बों में जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विधिक सहायता सेवाओं और नागरिक अधिकारों के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
निशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी
इस जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा दी जाने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकता है। साथ ही, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को आवेदन प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
नब्बे दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत चलाए गए इस व्यापक विधिक जागरूकता अभियान ने पाकुड़ जिले के विद्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न प्रखंडों के नागरिकों को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। यह अभियान जनसामान्य को उनके अधिकारों की जानकारी देने और समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग विधिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।