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सरायकेलाएक घंटा पहले
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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला में आया फैसला
सरायकेला में धातकीडीह गांव में वर्ष 2018 को हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग की गयी थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने पांच धाराओं में 10 लोगों को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान पांच जुलाई को होगा। इस मामले में दो आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
कौन- कौन दोषी करार
इस मामले में भादवी की धारा 304, 323, 325, 341 और 295 में दोषी करार दिया है। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामु नायक, प्रेमचंद महाली, सुनामो प्रधान और भीमसेन मंडल हैं। तबरेज की मौत के बाद इस मामले में पत्नी शाहिस्ता परवीन ने पप्पू मंडल सहित 100 लोगों के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
तबरेज की मौत के बाद पत्नी ने की थी लिखित शिकायत
पत्नी ने कहा था कि जमशेदपुर से खरसावां आने के क्रम में धातकीडीह गांव में रोक कर तबरेज अंसारी को बिजली के खंभा में बांधा गया। उसके साथ कई लोगों ने मारपीट की। दूसरे दिन पुलिस उससे थाना ले गयी और जेल भेज दिया। 22 जून, 2019 को जेल में अचानक तबीयत खराब हुआ और सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते ही सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।
तबरेज अंसारी पर लगा था चोरी का आरोप
तबरेज अंसारी पर चोरी की नियत से घर में प्रवेश का आरोप था। पिटाई के बाद गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। 22 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गयी, जिस पर सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। मौत के बाद इस मामले में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर सरायकेला थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
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