शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2023
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मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से सम्बंधित बैठक जिला परिवहन पदाधिकरी की अध्यक्षता में हुई

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इस योजना के शुरू हो जाने से राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन में ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत होगी

पाकुड़। जिला परिवहन पदाधिकरी संजय पीएम कुजूर के द्वारा गुरुवार देर शाम को ज़िला परिवहन कार्यालय में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना” से सम्बंधित बैठक बस मालिक एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई।

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राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड,अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया जाना है, ताकि दूर-दराज के गांव में रहने वाले लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसके लिए अस्पताल,विद्यालय, महाविद्यालय, साप्ताहिक हाट, स्थानीय बाजार और रेलवे स्टेशन, ग्रामीण क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थलों को ध्यान में रखकर रूट बनाने को कहा गया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के रूट निर्धारण में सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थलों का विशेष ध्यान रखें, ताकि इस योजना के तहत बसों के संचालन के लिए इस तरह रूट निर्धारित करें कि अस्पताल, विद्यालय,महाविद्यालय, साप्ताहिक हाट और स्थानीय बाजार और रेलवे स्टेशन अवस्थित हों, इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी और इस योजना की उपयोगिता बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना

  • इस योजना के पहले चरण में 3 बसों को संचालित करने की योजना है।
  • इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआईवी पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी।
  • इस योजना के तहत निर्धारित रूटों पर बस संचालित करने वाले बस संचालकों को वाहन खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा परमिट और फिटनेस शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के तहत मात्र 1 रूपये के शुल्क में मार्ग कर, परमिट शुल्क, वाहन निबंधन शुल्क देना होगा।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में नई गाड़ियों का परिचालन होना हैं, जिसमें 07- सीटर एवं 42 सीटर वाहन हो सकते है। जिसमें राज्य सरकार के तरफ से नई गाड़ी की खरीद पर सब्सिडी एवं पंजीयन में One टाइम छुट्ट दी जाएगी। रूट पर नियमित रूप से वाहनों/बसों का परिचालन करने पर विशेष वित्तीय सहायता बसों/वाहनों के परिचालन में दी जाएगी।

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