पाकुड़। भारत के लोकतंत्र का पर्व, विधानसभा आम चुनाव 2024, एक बार फिर देशवासियों के लिए गर्व का क्षण बनने जा रहा है। आगामी 20 नवंबर 2024 को मतदान का आयोजन होगा, और इस दौरान हर मतदाता का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश के भविष्य का निर्धारण करने में भागीदारी निभाए। मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र (ईपीक) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
वैकल्पिक पहचान पत्रों से भी संभव है मतदान
यदि किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र पर ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो भी वे वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 अन्य दस्तावेजों को मान्यता दी है, ताकि अधिकतम मतदाता बिना किसी असुविधा के मतदान में भाग ले सकें।
12 मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची
चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राज्य या केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
- पैन कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी किए गए कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- आधार कार्ड
- सांसद/विधायक पार्षद को जारी कार्ड
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)
चुनाव आयोग के इस कदम का उद्देश्य सभी मतदाताओं को सुविधा देना और उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रत्येक मतदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास उपयुक्त पहचान दस्तावेज मौजूद हो, ताकि मतदान के दिन किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और 20 नवंबर 2024 को लोकतंत्र के इस महान पर्व में सहभागी बनें।