Friday, July 24, 2026
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एडिटर इन चीफ
धर्मेन्द्र सिंह

सिर्फ 5 दिन बाकी! अगर आपने यह जरूरी फॉर्म नहीं भरा, तो वोटर लिस्ट से छूट सकता है आपका नाम

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पाकुड़। यदि आप आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) 2026 के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार गणना प्रपत्र (Enumeration Form) जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अब इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं।

चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है, तो बिना किसी देरी के इसे भरकर जमा कर दें। समय सीमा समाप्त होने के बाद कई लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।


क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026?

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चुनाव आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल पात्र भारतीय नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल रहे और किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न पाए।

इस अभियान के दौरान प्रत्येक मतदाता से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाता है, ताकि भविष्य में चुनाव के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।


29 जुलाई है अंतिम तिथि, देरी पड़ सकती है भारी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। यदि किसी मतदाता ने निर्धारित समय तक अपना प्रपत्र जमा नहीं किया, तो आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इसलिए आयोग ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपना प्रपत्र भरकर जमा करें।


5 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, गणना प्रपत्र जमा नहीं होने की स्थिति में 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में संबंधित व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जा सकता है।

यही कारण है कि आयोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि वे समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करें और अपने मतदाता अधिकार को सुरक्षित रखें।


कैसे जमा करें गणना प्रपत्र?

मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं—

  • अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करके।
  • वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करके आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।
  • Voters’ Service Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
  • ECINET App का उपयोग कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरकर जमा करें।

इन सभी माध्यमों का उद्देश्य यह है कि किसी भी मतदाता को प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई न हो।


सही जानकारी देना क्यों है जरूरी?

चुनाव आयोग ने विशेष रूप से कहा है कि गणना प्रपत्र भरते समय सभी जानकारियां सही और सत्यापित होनी चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या आवश्यक विवरण अधूरा छोड़ देता है, तो सत्यापन के दौरान परेशानी आ सकती है। इसलिए नाम, पता, आयु, पहचान संबंधी जानकारी और अन्य विवरण पूरी सावधानी से भरना आवश्यक है।


‘कोई पात्र भारतीय नागरिक छूटे नहीं’—चुनाव आयोग का संदेश

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि “कोई पात्र भारतीय नागरिक छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति जुड़े नहीं।”

यानी मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और वास्तविक हो। इससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनती है।


मतदाता सूची में नाम होना क्यों है महत्वपूर्ण?

मतदाता सूची में नाम दर्ज होना केवल मतदान करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में आपकी भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार भी है।

यदि किसी कारणवश आपका नाम मतदाता सूची में नहीं रहता, तो आप चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी करना बेहद जरूरी है।


चुनाव आयोग ने की लोगों से विशेष अपील

चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं अपना गणना प्रपत्र समय पर जमा करें और अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों तथा परिचितों को भी इस संबंध में जागरूक करें।

विशेष रूप से ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या डिजिटल माध्यमों का कम उपयोग करते हैं, उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी देकर उनकी सहायता की जाए।


सहायता चाहिए तो यहां करें संपर्क

यदि किसी मतदाता को गणना प्रपत्र भरने, जमा करने या किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वह—

  • अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकता है।
  • वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकता है।
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के कार्यालय से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

आखिरी 5 दिन… अभी करें यह जरूरी काम

यदि आपने अभी तक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) जमा नहीं किया है, तो अब इंतजार करने का समय नहीं है। 29 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि तेजी से नजदीक आ रही है। अंतिम समय में तकनीकी या अन्य कारणों से परेशानी होने की संभावना से बचने के लिए आज ही अपना प्रपत्र भरें और जमा करें।

याद रखें, आपका एक छोटा-सा कदम आपके लोकतांत्रिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए समय रहते अपना गणना प्रपत्र जमा करें और यह सुनिश्चित करें कि आगामी चुनावों में आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज रहे।

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