Tuesday, November 18, 2025
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एडिटर इन चीफ
धर्मेन्द्र सिंह

29 नवंबर को होगी विशेष लोक अदालत, बिजली विवादों के समाधान पर हुआ अहम मंथन 🔌

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पीडीजे कक्ष में हुई महत्वपूर्ण बैठक

झालसा रांची के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पाकुड़, शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में पाकुड़ न्यायालय परिसर स्थित पीडीजे कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी 29 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली मासिक लोक अदालत सह बिजली से संबंधित विशेष लोक अदालत की तैयारी को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श करना था।


⚡ बिजली विवादों के निपटारे पर रहेगा फोकस

इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य बिजली से संबंधित वादों का आपसी समझौते के माध्यम से समाधान करना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैठक के दौरान कहा कि बिजली विभाग से जुड़े उपभोक्ता विवादों को सुलझाने के लिए लोक अदालत सबसे प्रभावी मंच है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से न केवल जनता को शीघ्र न्याय मिलेगा, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी कम होगी।


🤝 आपसी समझौते से निपटेंगे विवाद

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का सुलह-संपादन के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पक्षों को पूर्व सूचना देकर उपस्थित रहने का आग्रह किया जाएगा ताकि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो सके।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से किया गया निपटारा स्थायी समाधान होता है, जिससे लंबे मुकदमेबाजी की परेशानी से जनता को राहत मिलती है।


न्यायिक और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी, सभी न्यायिक पदाधिकारी, एवं डालसा सचिव रूपा बंदना किरो सहित कई अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर लोक अदालत की रूपरेखा, वादों के चयन, एवं समाधान प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की। विभागीय अधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया कि वे अदालत के सहयोग से लंबित बिजली विवादों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।


🗣️ दिशा-निर्देश और आगामी योजना

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक अदालत से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियाँ समय रहते पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि इस पहल से न्यायपालिका और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता और मजबूत होगा। साथ ही यह भी बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल विवादों का निपटारा नहीं, बल्कि समाज में समझौते और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है।


🌟 जनहित में सराहनीय पहल

जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की यह पहल जनहित में एक सराहनीय कदम है। बिजली से जुड़ी शिकायतें और विवाद आमतौर पर जनता के लिए लंबे समय तक परेशानी का कारण बनते हैं। ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से त्वरित और सहज न्याय प्रदान करना न केवल न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है।


इस विशेष लोक अदालत से बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। न्यायालय एवं विभागीय अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

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